Breaking News ___हिमाचल हाईकोर्ट ने आज निर्दलीय विधायकों की याचिका और विधान सभा अध्यक्ष के जवाब को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है,आजाद विधायकों की ओर से मामले में दलील दी गई कि आजाद विधायकों ने स्वइच्छा से इस्तीफे दिये हैं इसलिए उन्हें स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं बनता,विधान सभा अध्यक्ष की ओर से बरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस्तीफों पर विधान सभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होना चाहिए, लेकिन उनकी इस दलील पर कोर्ट सहमत नहीं था.अब न्यायालय ही आजाद विधायकों पर उन के द्वारा स्वइच्छा से दिये गए इस्तीफों पर निर्णय सुनायेगा, इस में किसी जांच की आवश्कता नहीं होनी चाहिए.ऐसा आजाद विधायकों के बरिष्ठ वकील का कहना था.
हिमाचल विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा 3 आजाद विधायकों के इस्तीफों को स्वीकार न किये जाने के मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई ,हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और निर्णय को सुरक्षित रख दिया है.मामला स्वइच्छा से दिये गए इस्तीफे को विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां द्वारा स्वीकार न किये जाने पर तीनों आजाद विधायक ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
गणेश दत्त.
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