शिमला के मुख्य बाजार लोअर बाजार से तहबाजारियों को हटाने का हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश स्वागत योग्य है,हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पुलिस अधीक्षक शिमला और नगर निगम को निर्देश दिये हैं कि बाजार में सुगम आवाजाही के लिए मौकड्रिल की जाय और बाजार में बैठे तहबाजारियों को तुरंत हटाया जाय.हाईकोर्ट ने कुछ स्थानों को इंगित करते हुए कहा है कि अधिकांश लोगों के पास बैठने की अनुमति नहीं है,कोर्ट ने लिफ्ट के उपर मालरोड़ पर बेचे जा रहे फल आदि के बारे में भी गंभीर टिप्पणी की है.
हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला के लोअर बाजार और मालरोड़ से अवैध रूप से बैठे तहबाजारियों को हटाने के निर्देश दिए हैं.आम लोगों ने हाईकोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है हाईकोर्ट ने लोअर बाजार नाज से लेकर जिलाधीश कार्यालय के ऊपर तक और मालरोड लिफ्ट के पास फल बेच रहे लोगों के अनाधिकृत रूप से दुकान चला रहे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
गणेश दत्त.
Please Share This News By Pressing Whatsapp Button