Breaking News—-हिमाचल प्रदेश उच्च-न्यालय ने मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में हिमाचल सरकार व संबन्धित पार्टियों को नोटिस जारी करते हुए 21 अप्रैल से पहले जवाब देने को कहा है,हिमाचल उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सबीना की खंडपीठ वाली अदालत ने,अधिवक्ता विजय कुमार की रिट पर यह नोटिस जारी किया है,याचिकाकर्ता ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा संविधान के विपरीत जाकर मुख्य संसदीय सचिवों की नियक्ति की है जिसे स्टे किया जाय और नियुक्तियों को रद्द किया जाय।
हिमाचल में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार व संबंधित पार्टियों को नोटिस जारी किया है और 21 अप्रैल से पहला जवाब देने को कहा है।
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