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हिमाचल की सुक्खू सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है कि, सरकारी कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के स्थान पर कोई जमीन जायदाद नहीं खरीद सकेगा,हालांकि किसी भी कर्मचारी को जमीन जायदाद खरीदने से पहले अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति या स्वीकृति लेनी पड़ती है लेकिन कुछ लोग जो दो नंबरी होते हैं वे अपनी पत्नी साले ससुर के नाम जमीन जायदाद ले लेते हैं ऐसे मामलों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या वे लोग धनाढ्य हैं जो जायदाद खरीद रहे हैं,कुछ लोग प्रदेश बाहर भी जायदाद खरीद लेते हैं ,यद्यपि नंबर एक में तो ट्रान्जैक्शन का पता चल जाता है लेकिन दो नंबरी बाहरो बाहर करोड़ों की जायदाद खरीद लेते हैं,दो नंबर की जायदाद का पता लगने के बाद सरकार को उसका अधिग्रहण करने भी अधिकार होना चाहिए।

 सुक्खू सरकार का स्वागत योग्य निर्णय,सरकारी कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के स्थान पर कोई जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते ,इस निर्णय के साथ ही उनकी पत्नी साले सालियां सास ससुर को भी शामिल करना चाहिए क्योंकि दो नंबरिये अधिक तर मामलों में अपने नाम के बजाय अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन जायदाद खरीद फरोख्त करते हैं इसलिए रिश्तेदारों को भी इस आदेश में शामिल करना चाहिए।

गणेश दत्त।

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